नजदीक आ रही है आखिरी तारीख, जल्द करें ये काम, वरना रद्दी हो जाएगा पैन कार्ड
पैन को आधार से लिंक किए बिना आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे. इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि इस बार डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करा लीजिए.
पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 अब करीब है. इसके बाद जिन लोगों के पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे. यानी पैन कार्ड रद्दी हो जाएंगे. इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो तुरंत इस काम को पूरा कर लीजिए. क्योंकि बिना पैन के आप फाइनेंस से जुड़े तमाम काम नहीं कर पाएंगे.
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी ने 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन को आपस में लिंक नहीं कराया तो, उसका पैन इनऑपरेटिव हो जएगा.
नहीं कर सकते हो ये काम
पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा बंद हो चुके पैन का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के रूप में करने पर जुर्माना भी लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए 31 मार्च 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.
देना होगा लेट फाइन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है. बिना लेट फाइन दिए आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है. इसके अलावा नया पैन कार्ड बनवाने पर भी बैन लग जाएगा.
इन लोगों को छूट
हालांकि, इस एक्ट के मुताबिक कुछ लोगों को छूट भी दी गई है. असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है. इसके अलावा जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है, उसे भी ऐसा करना जरूरी नहीं है.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
- क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
- आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
- यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
- 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें.
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
ऐसे भरें जुर्माना
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरना होगा. इसके लिए आपको इस पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा. यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें. फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है. फिर नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर डालें. असेसमेंट ईयर चुनकर एड्रेस भ दें. आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें.
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